राजस्‍थान के स्‍पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई अर्जी


राजस्थान की सियासी उठापटक का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजस्थान विधानसभा  के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल करके 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि सचिन पायलट एवं 18 अन्य विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जोशी ने बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। जोशी ने तब भी सचिन पायलट एवं 18 अन्य कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि 24 जुलाई को हाई कोर्ट का इस मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश आने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी।


सोमवार को स्पीकर सीपी जोशी की याचिका न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगी थी। स्पीकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 24 जुलाई को हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया है। अंतरिम आदेश हाई कोर्ट के विस्तृत अंतरिम आदेश में समाहित है। ऐसे में कोर्ट उन्हें 24 जुलाई के आदेश के खिलाफ उचित उपाय अपनाने की छूट देते हुए यह याचिका वापस लेने की इजाजत दे। कोर्ट ने मांगी गई छूट देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी थी।