देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के 15 जिलों में चिन्हित 104 क्षेत्रों को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है। इस दौरान कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली सरकार ने भी राष्ट्रीय राजधानी में घर से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे और पुणे में सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर सरकार के सचिवालय में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। यही नहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। ओडिशा और चंडीगढ़ के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करते समय मास्क पहनना भी अनिवार्य है। कुछ इलाकों में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को पुन: उपयोग में आने वाले तीन मास्क भी दिए जाने की बातें कही गई हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एन-95 मास्क का इस्तेमाल केवल चिकित्साकर्मियों के लिए ही संस्तुत है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना एपेडैमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडैमिक डिजीज विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा। देश के कुछ दूसरे इलाकों में यह भी कहा गया है कि घर के बाहर मास्क नहीं पहनने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।